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उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अपनी स्टार्टअप यात्रा की उपयोगी जानकारी यहाँ पाएँ।

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आवेदन से पहले अपने सवालों के जवाब जानें

प्रश्न या श्रेणी से खोजें। किसी खास प्रोत्साहन या आवेदन की लागू शर्तों के लिए पूरी नीति और संबंधित संचालन दिशानिर्देश पढ़ें।

खाता कौन बना सकता है?

स्टार्टअप संस्थापक और अधिकृत इनक्यूबेटर आवेदक एक ही फॉर्म से खाता बना सकते हैं। इनक्यूबेटर की प्रोफाइल जाँच, बाहरी मान्यता और अधिकृत संस्थान mapping के बाद ही संस्थागत पहुँच मिलती है।

क्या खाता पंजीकरण ही मान्यता है?

नहीं। खाता बनाना, स्टार्टअप मान्यता और अनुदान स्वीकृति अलग प्रक्रियाएँ हैं।

क्या इनक्यूबेटर आवश्यक है?

भरण-पोषण और प्रोटोटाइप सहायता के लिए मान्यता प्राप्त इनक्यूबेशन आवश्यक है। अन्य योजनाओं के अपने नियम हैं।

क्या आवेदन में सुधार कर सकते हैं?

जमा करने से पहले ड्राफ्ट बदलें। अधिकारी द्वारा प्रश्न भेजे जाने पर संबंधित विवरण या दस्तावेज सुधारकर उत्तर भेजें।

आवेदन कौन स्वीकृत करता है?

योजना के अनुसार इनक्यूबेटर सत्यापन, नोडल जाँच, SRCE संस्तुति और PIU निर्णय शामिल हो सकते हैं।

सहायता अनुरोध कहाँ दर्ज करें?

लॉगिन करके Help & grievances में अनुरोध दर्ज करें और नोडल अधिकारी का उत्तर देखें।

सरकारी सेवाओं से जुड़ाव

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